Fcs Up | यूपी खाद्य एवं रसद विभाग
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। विभाग का प्रमुख कार्य राशन की उचित वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना, साथ ही खाद्य वस्तुओं के मूल्य पर निगरानी रखना है। जिलाधिकारी (आपूर्ति) के माध्यम से खाद्य संबंधित वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण बनाए रखना और उनके प्रवर्तन के लिए उपाय सुनिश्चित करना भी विभाग की जिम्मेदारी है।इसके अलावा, जमाखोरी और काला बाजारी जैसी अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना और राशन सामग्री की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना भी विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है।उत्तर प्रदेश सरकार ने fcs.up.gov.in वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों को राशन कार्ड और अन्य संबंधित सेवाओं की जानकारी प्रदान करने की सुविधा दी है। इस वेबसाइट पर राज्य के नागरिकों को राशन कार्ड से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां मिल सकती हैं, जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, कार्ड का स्टेटस, वितरण केंद्रों की जानकारी आदि। इस प्रकार, विभाग न केवल खाद्य सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, बल्कि नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सूची में अपना नाम कैसे देखें?
यदि आप उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की राशन कार्ड सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो आपको fcs.up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ सरल कदमों का पालन करना होगा। यहां बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं:उत्तर प्रदेश राशन कार्ड सूची में नाम देखने की प्रक्रिया:
वेबसाइट खोलें: सबसे पहले, अपने ब्राउज़र में fcs.up.gov.in को खोलें।
महत्वपूर्ण लिंक पर जाएं: वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर, "महत्वपूर्ण लिंक" के अंतर्गत "राशन कार्ड की पात्रता सूची" का चयन करें।
NFSA पात्रता सूची पेज: इसके बाद, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्रता सूची का पेज खुल जाएगा।
अपने जिले का चयन करें: अब, आपको अपने जिले का चयन करना होगा। इस सूची में सभी जिलों के नाम दिए गए होंगे, जहां से आप अपना जिला चुन सकते हैं।
शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन करें: आपके जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की सूची दिखाई देगी।
यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो "टाउन" का चयन करें।
यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो "ब्लॉक" का चयन करें।
ग्राम पंचायत का चयन (ग्रामीण क्षेत्र के लिए): यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र का चयन किया है, तो अब आपको अपना ग्राम पंचायत चुनना होगा।
राशन कार्ड संख्या का चयन: इसके बाद, आपके सामने उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारकों के नाम और राशन कार्ड की संख्या दिखाई देगी। यहां से राशन कार्ड संख्या का चयन करें जो आपके नाम से जुड़ा हुआ हो।
राशन कार्डधारकों की सूची: अब आपको आपके ग्राम पंचायत के सभी राशन कार्डधारकों की सूची दिखाई देगी। इस सूची में आप अपना नाम और राशन कार्ड नंबर देख सकते हैं।
निष्कर्ष:
इस प्रकार, आप आसानी से उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड सूची में अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप आगे किसी अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट या पेज पर जाएं, तो आपको और भी विस्तृत जानकारी मिल सकती है।आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश - संपर्क विवरण
यदि आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की शिकायत करनी हो, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं:विभाग:
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकारईमेल:
[email protected] (ईमेल द्वारा संपर्क करें)फोन नंबर:
1800 1800 150 (टोल फ्री हेल्पलाइन)हेल्पलाइन नंबर:
1967/14445 (समस्याओं और शिकायतों के लिए)टोल फ्री नंबर:
800 1800 150 (टोल फ्री संपर्क हेतु)आधिकारिक वेबसाइट:
https://fcs.up.gov.in/
(यह वेबसाइट खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मुख्य वेबसाइट है, जहां से आप राशन कार्ड, योजना और अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।)शिकायत निवारण प्रणाली (E2E PDS):
https://cms.up.gov.in/
(यह लिंक शिकायत निवारण प्रणाली के लिए है, जहां आप खाद्य वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।)विभागीय योजनाएँ:
अन्नपूर्णा योजना (Annapurna)
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
प्राथमिकता गृहस्थी (NFSA) [PHH]
इन योजनाओं के तहत योग्य लाभार्थियों को खाद्य वस्तुएं और अन्य लाभ दिए जाते हैं।निष्कर्ष:
यदि आपको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो या विभाग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो उपर्युक्त संपर्क विवरण का उपयोग करें। विभाग की वेबसाइट और शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से आप अपने सवालों और शिकायतों का समाधान पा सकते हैं।